Home Loan Tax Benefit: 1961 के आयकर अधिनियम के तहत, सरकार होम लोन के लिए अलग-अलग टैक्स ब्रेक की पेशकश करती है। हर कोई चाहता हैं कि उसके पास उसके खुद का घर हो जिसमे वह रहे बिना किसी परेशानी के और भारत सरकार सभी के सपनो को पूरा करने के लिए आप लोगो की मदद भी करती हैं।
यही कारण हैं कि एक होम लोन धारा 80c के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। यदि आप घर होम लोन पर खरीदते हैं तो आपको कई टैक्स फायदे मिलते हैं। जो कि आपके टैक्स को काफी कम कार सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी बहुत-सी ऐसी योजना हैं जो आपके होम लोन टैक्स को कम करती हैं।
Home Loan Tax Benefit
1961 का आयकर अधिनियम कहता है कि होम लोन प्राप्त करने से आपको करों पर पैसे बचाने में मदद मिल सकती है। हाल ही के बजट के दौरान जो कहा गया था उसके बाद और भी बहुत कुछ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में होम लोन पर ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने की समय अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। यह सरकार द्वारा पिछले बजट में 31 मार्च 2022 तक की समय सीमा बढ़ाने के बाद आया है।
31 मार्च 2024 तक के होम लोन 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी होम लोन पर लागू हैं। एक हाउसिंग लोन आपको अपने लिए एक घर दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह बहुत महंगा भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के लोन के साथ आने वाले टैक्स ब्रेक्स आपको हर साल पैसे बचाने में मदद करते हैं।
आयकर अधिनियम की धारा | कर कटौती की प्रकृति | अधिकतम कटौती |
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धारा 80सी | जब आप मूल राशि का भुगतान करते हैं, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। | ₹1,50,000 तक |
धारा 24बी | होम लोन पर चुकाया गया ब्याज टैक्स कटौती योग्य होता है, जब तक कि घर 5 साल के भीतर बनाया या खरीदा जाता है। | ₹2 लाख तक |
धारा 80ईई | जो लोग अपना पहला घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं उनके लिए अतिरिक्त टैक्स ब्रेक हैं। ऋण राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है और घर का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। | ₹50,000 तक |
धारा 80EEA | यदि आप ब्याज का भुगतान करते हैं तो धारा 80EEA के तहत, आप अपने करों से 1,50,000 रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) 2 लाख रुपये की कटौती की अनुमति देती है। नतीजतन, धारा 80EEA की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले करदाता अपने होम लोन पर ब्याज के लिए 3.5 लाख रुपये की कटौती प्राप्त कर सकते हैं। | ₹1,50,000 तक |
जॉइंट होम लोन | यदि दो या दो से अधिक लोग एक साथ होम लोन लेते हैं, तो प्रत्येक उधारकर्ता धारा 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर कर कटौती का दावा कर सकता है और धारा 80सी के अनुसार 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन के पुनर्भुगतान पर कर कटौती का दावा कर सकता है। | ₹2 लाख तक u/s 24b ₹15000 तक u/s 80c |
धारा 80सी | स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए कटौती | ₹1,50,000 तक |
आइये इन सभी सेक्शन के बारे में नीचे विस्तार से जाने:
1) धारा 80C के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – मूल राशि का पुनर्भुगतान
आप मूल भुगतान के लिए हर साल अपनी कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। यह उन दोनों घरों के लिए सही है जिनमें आप रहते हैं और जिन घरों को आप किराए पर देते हैं।
2) धारा 24 के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – ब्याज का भुगतान
होम लोन पर चुकाया गया ब्याज भी टैक्स से काटा जाता है।
3) प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर कर कटौती
यदि आपने एक संपत्ति खरीदी है और यह अभी भी बन रही है, और आप मासिक EMI भुगतान कर रहे हैं, तो आप निर्माण पूरा होने के बाद अपने होम लोन पर ब्याज घटा सकते हैं।
4) धारा 80EE के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – अतिरिक्त कटौती
धारा 80EE पहली बार खरीदारों को उनके होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट देता है, यदि निम्न में से कोई भी होता है:
5) धारा 80EEA के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – गृह ऋण पर ब्याज (फर्स्ट टाइम बायर)
आप अपने बंधक पर ब्याज के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती कर सकते हैं। धारा 80ईईए होम लोन टैक्स बेनिफिट के लिए पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
6) धारा 24 और धारा 80सी के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – ब्याज और मूल राशि भुगतान पर जॉइंट होम लोन
जब दो लोग एक साथ होम लोन लेते हैं, तो प्रत्येक उधारकर्ता धारा 24 (बी) के तहत ब्याज भुगतान में 2 लाख रुपये तक और धारा 80 सी के तहत मूल भुगतान में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकता है।
7) दूसरा होम लोन टैक्स बेनिफिट
अगर आप दूसरा घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, तो आपको निम्नलिखित टैक्स ब्रेक मिल सकते हैं:
8. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए कटौती
धारा 80सी के तहत, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए कटौती का भी दावा किया जा सकता है, लेकिन केवल 1.5 लाख रुपये तक। हालाँकि, यह केवल उस वर्ष में काटा जा सकता है जिस वर्ष ये लागतें खर्च की गई हैं।
होम लोन पर कर लाभ का दावा कैसे करें?
होम लोन के लिए टैक्स ब्रेक प्राप्त करना आसान है। टैक्स कटौती पाने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे:
Home Loan Tax Calculator
होम लोन पर कर लाभ की गणना
होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स का पता लगाने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है। अपने गृह ऋण के बारे में जानकारी दर्ज करें और “गणना करें” पर क्लिक करें। एक विस्तृत तालिका दिखाई देगी। अधिकांश समय, आपको यह जानना होगा:
भले ही एक होम लोन में पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, तो यह आपके वित्त को बहुत आसान बना सकता है और करों पर सबसे अधिक बचत करने में आपकी मदद कर सकता है।
FAQs:
अपने होम लोन पर टैक्स में छूट किसे मिल सकती है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24, 80C और 80EEA के तहत, एक व्यक्ति जिसने अपने लिए एक नया घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए होम लोन लिया है, उस ऋण पर कर छूट प्राप्त कर सकता है। यदि आप घर के मालिक हैं या किसी और के साथ सह-उधार लेते हैं तो आपको टैक्स ब्रेक भी मिल सकता है।
क्या मुझे दोस्तों से उधार लिए गए पैसे के लिए टैक्स ब्रेक मिल सकता है?
धारा 24 के तहत, आप केवल भुगतान किए गए ब्याज (बी) के लिए कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके मित्र को आपको एक प्रमाणपत्र देना होगा और आपको ऋण से मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा।
अगर मैं एक घर बनाने जा रहा हूं और फिर उसे कुछ सालों में बेच दूं, तो क्या मुझे टैक्स छूट मिल सकती है?
यदि आप इसे खरीदने के 5 साल के अंदर-अंदर संपत्ति बेचते हैं, तो आपके द्वारा पहले से दावा की गई कोई भी कर कटौती वापस ले ली जाएगी। लेकिन भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट वैसी ही रहेगी।
क्या मुझे होम लोन के चुकाए गए मूलधन पर टैक्स छूट मिल सकती है?
हां, धारा 80सी के तहत, आप होम लोन के मूलधन की राशि पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान आपने किया है।
होम लोन पर मैंने जो ब्याज चुकाया है, उसके लिए मैं अपने टैक्स बिल से कितनी कटौती कर सकता हूं?
आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत, एक व्यक्ति अपने होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए अपने करों से रु. 2 लाख तक की कटौती कर सकता है।
अगर आप 5 साल के भीतर अपना घर बना लेते हैं तो आपको यह कटौती मिल सकती है। यदि इसमें 5 वर्ष से अधिक समय लगता है, तो आप केवल 30,000 रुपये ही प्राप्त कर सकते हैं।
क्या पति या पत्नी के लिए एक साथ घर खरीदने पर उनकी आय पर कर छूट प्राप्त करना संभव है?
अगर पति या पत्नी सह-मालिक हैं, तो वे टैक्स ब्रेक का दावा भी कर सकते हैं। जॉइंट लोन के मामले में, दोनों पक्ष लोन राशि के अपने उचित हिस्से के हकदार हो सकते हैं।
How much tax benefit on home loan?
होम लोन धारा 80c के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। यदि आप घर होम लोन पर खरीदते हैं तो आपको कई टैक्स फायदे मिलते हैं। जो कि आपके टैक्स को काफी कम कार सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी बहुत-सी ऐसी योजना हैं जो आपके होम लोन टैक्स को कम करती हैं।
Home loan tax rules बताइये?
आप आयकर अधिनियम की धारा 24 (B) के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं, self occupied property के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम ₹2 लाख तक।
होम लोन की मूल राशि का पुनर्भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है, प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक।
Home loan tax calculation example बताइये?
एक सरल उदाहरण के रूप में, मान लें कि आपने एक होम लोन लिया है जिसकी ब्याज दर सालाना 10% है और आपने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2 लाख का ब्याज चुकाया है। इस स्थिति में, आपको ₹2 लाख का ब्याज का कर लाभ प्राप्त हो सकता है।
यह उदाहरण देखते हुए, यदि आपकी आयकर दर 20% है, तो आपको ब्याज पर कर भर्ती का लाभ ₹40,000 (20% का 2 लाख) मिलेगा।
Home loan tax benefit for salaried employees?
Pre-EMI यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो कि इमारत के निर्माण अवधि के दौरान चुकाई जाती है, का कर लाभ उपलब्ध नहीं होता है। कर लाभ केवल निर्माण के पश्चात प्रारंभिक EMI पेमेंट के रूप में भुगतान किए जाने वाले प्रमुख ब्याज पर ही प्राप्त किया जा सकता है।