Home Loan Tax Benefit 2024 [All You Need to Know]

Home Loan Tax Benefit: 1961 के आयकर अधिनियम के तहत, सरकार होम लोन के लिए अलग-अलग टैक्स ब्रेक की पेशकश करती है। हर कोई चाहता हैं कि उसके पास उसके खुद का घर हो जिसमे वह रहे बिना किसी परेशानी के और भारत सरकार सभी के सपनो को पूरा करने के लिए आप लोगो की मदद भी करती हैं।

यही कारण हैं कि एक होम लोन धारा 80c के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। यदि आप घर होम लोन पर खरीदते हैं तो आपको कई टैक्स फायदे मिलते हैं। जो कि आपके टैक्स को काफी कम कार सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी बहुत-सी ऐसी योजना हैं जो आपके होम लोन टैक्स को कम करती हैं।

Home Loan Tax Benefit

1961 का आयकर अधिनियम कहता है कि होम लोन प्राप्त करने से आपको करों पर पैसे बचाने में मदद मिल सकती है। हाल ही के बजट के दौरान जो कहा गया था उसके बाद और भी बहुत कुछ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में होम लोन पर ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने की समय अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। यह सरकार द्वारा पिछले बजट में 31 मार्च 2022 तक की समय सीमा बढ़ाने के बाद आया है।

31 मार्च 2024 तक के होम लोन 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी होम लोन पर लागू हैं। एक हाउसिंग लोन आपको अपने लिए एक घर दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह बहुत महंगा भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के लोन के साथ आने वाले टैक्स ब्रेक्स आपको हर साल पैसे बचाने में मदद करते हैं।

आयकर अधिनियम की धाराकर कटौती की प्रकृतिअधिकतम कटौती
धारा 80सीजब आप मूल राशि का भुगतान करते हैं, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।₹1,50,000 तक
धारा 24बीहोम लोन पर चुकाया गया ब्याज टैक्स कटौती योग्य होता है, जब तक कि घर 5 साल के भीतर बनाया या खरीदा जाता है।₹2 लाख तक
धारा 80ईईजो लोग अपना पहला घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं उनके लिए अतिरिक्त टैक्स ब्रेक हैं। ऋण राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है और घर का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।₹50,000 तक
धारा 80EEAयदि आप ब्याज का भुगतान करते हैं तो धारा 80EEA के तहत, आप अपने करों से 1,50,000 रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) 2 लाख रुपये की कटौती की अनुमति देती है। नतीजतन, धारा 80EEA की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले करदाता अपने होम लोन पर ब्याज के लिए 3.5 लाख रुपये की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।₹1,50,000 तक
जॉइंट होम लोनयदि दो या दो से अधिक लोग एक साथ होम लोन लेते हैं, तो प्रत्येक उधारकर्ता धारा 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर कर कटौती का दावा कर सकता है और धारा 80सी के अनुसार 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन के पुनर्भुगतान पर कर कटौती का दावा कर सकता है।₹2 लाख तक u/s 24b
₹15000 तक u/s 80c
धारा 80सीस्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए कटौती₹1,50,000 तक

आइये इन सभी सेक्शन के बारे में नीचे विस्तार से जाने:

Home Loan Tax Benefit

1) धारा 80C के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – मूल राशि का पुनर्भुगतान

आप मूल भुगतान के लिए हर साल अपनी कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। यह उन दोनों घरों के लिए सही है जिनमें आप रहते हैं और जिन घरों को आप किराए पर देते हैं।

  • इसमें पंजीकरण और स्टांप ड्यूटी के लिए भुगतान की गई फीस भी शामिल है। लेकिन आप इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • संपत्ति का दावा करने के लिए, यह पूरी तरह से निर्मित होना चाहिए।
  • यदि आप अपने घर के मालिक होने के पहले पांच वर्षों में उसे बेचते हैं, तो आप यह कटौती नहीं ले सकते।
  • यदि आप इसे खरीदने के पांच साल से कम समय में अपना घर बेचते हैं, तो आपको आपके द्वारा ली गई किसी भी कटौती का भुगतान करना होगा। यह राशि उस वर्ष की आय में भी जोड़ी जाएगी जिस वर्ष आप घर बेचते हैं।

2) धारा 24 के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – ब्याज का भुगतान

होम लोन पर चुकाया गया ब्याज भी टैक्स से काटा जाता है।

  • आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत, आप अपने होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज में कटौती कर सकते हैं। जिस घर में आप रहते हैं, उसके लिए आप हर साल अपनी सकल आय से 2 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं।
  • यदि आपके पास दो घर हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में होम लोन के लिए टैक्स छूट में 2 लाख रुपये से अधिक का दावा नहीं कर सकते हैं।
  • यदि आप संपत्ति को किराए पर देते हैं, तो आप जितना चाहें उतना ब्याज का दावा कर सकते हैं। यदि आप अपने घर को किराए पर देते हैं, तो आप अपने घर की खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुनर्निर्माण के लिए अपने होम लोन पर चुकाए गए ब्याज की कुल राशि पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक के नुकसान का दावा कर सकते हैं।
  • नुकसान को आठ साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि इसका उपयोग अचल संपत्ति से होने वाली आय को समायोजित करने के लिए किया जा सके।

3) प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर कर कटौती

यदि आपने एक संपत्ति खरीदी है और यह अभी भी बन रही है, और आप मासिक EMI भुगतान कर रहे हैं, तो आप निर्माण पूरा होने के बाद अपने होम लोन पर ब्याज घटा सकते हैं।

  • 1961 का IT Act आपको निर्माण से पहले और बाद में भुगतान किए गए ब्याज दोनों के लिए कटौती का दावा करने देता है।
  • निर्माण से पहले की अवधि से ब्याज 5 समान वार्षिक किश्तों में काटा जा सकता है, जिस साल से निर्माण का कार्य समाप्त हो गया है।
  • इसलिए, धारा 24(B) के तहत एक करदाता कुल ब्याज कटौती पूर्व-निर्माण अवधि के किसी भी ब्याज और निर्माण के बाद की अवधि (यदि कोई हो) से किसी भी ब्याज का 1/5 भाग ले सकता है।

4) धारा 80EE के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – अतिरिक्त कटौती

धारा 80EE पहली बार खरीदारों को उनके होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट देता है, यदि निम्न में से कोई भी होता है:

  • यह कटौती केवल तभी दी जाएगी जब संपत्ति का खरीद मूल्य 50 लाख रुपये से कम हो और ऋण राशि 35 लाख रुपये से कम हो।
  • इस कटौती का लाभ तब तक रहेगा जब तक ऋण का भुगतान किया जा रहा है।
  • यह कटौती वित्तीय वर्ष 2016-17 और उसके बाद से उपलब्ध होगी।

5) धारा 80EEA के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – गृह ऋण पर ब्याज (फर्स्ट टाइम बायर)

आप अपने बंधक पर ब्याज के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती कर सकते हैं। धारा 80ईईए होम लोन टैक्स बेनिफिट के लिए पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको पहले किसी बैंक या किसी कंपनी से हाउसिंग लोन लेना होगा, जो लोगों को घर खरीदने में आपकी सहायता कर सकते हैं।
  • घर पर स्टांप ड्यूटी 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • व्यक्तिगत करदाताओं को धारा 80ईई के तहत टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए, जैसा कि अभी है।
  • करदाता को पहली बार घर मिलना चाहिए। ऋण स्वीकृत होने के समय, करदाता के पास कोई घर नहीं होना चाहिए।
  • यदि आप और आपके जीवनसाथी एक साथ संपत्ति के मालिक हैं और ऋण का भुगतान एक साथ करते हैं, तो आप दोनों कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • धारा 80EEA का उपयोग निवासियों और उन लोगों दोनों द्वारा किया जा सकता है जो देश में नहीं रहते हैं अर्थात NRIs हैं।
  • धारा यह नहीं कहती है कि कटौती प्राप्त करने के लिए घर का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो इसका मालिक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वस्तु का अधिकार नहीं है तो भी आप कटौती प्राप्त कर सकते हैं।

6) धारा 24 और धारा 80सी के तहत होम लोन टैक्स बेनिफिट – ब्याज और मूल राशि भुगतान पर जॉइंट होम लोन

जब दो लोग एक साथ होम लोन लेते हैं, तो प्रत्येक उधारकर्ता धारा 24 (बी) के तहत ब्याज भुगतान में 2 लाख रुपये तक और धारा 80 सी के तहत मूल भुगतान में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकता है।

  • यह एक व्यक्ति द्वारा लिए गए होम लोन की तुलना में उपलब्ध कटौती की राशि को दोगुना कर देता है।
  • लेकिन दोनों आवेदकों ने अपना ईएमआई भुगतान कर दिया होगा और वह घर के सह-मालिक होने चाहिए।
Home Loan Tax Benefit

7) दूसरा होम लोन टैक्स बेनिफिट

अगर आप दूसरा घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, तो आपको निम्नलिखित टैक्स ब्रेक मिल सकते हैं:

  • मौजूदा समय में आपको चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। 1961 के आयकर अधिनियम के तहत, भुगतान किए गए ब्याज की कुल राशि का उपयोग कर कटौती के रूप में किया जा सकता है।
  • 2019 के केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में, सरकार ने घर खरीदने के लिए और अधिक कारण रखे हैं। पहले, केवल एक संपत्ति को स्व-अधिकृत माना जा सकता था। एक दूसरी संपत्ति को किराए पर देने के बारे में सोचा गया था, इसलिए इसका “अनुमानित किराया” आय के रूप में गिना गया और कर लगाया गया। लेकिन अब कानून बदल दिया गया, अब दूसरा घर भी स्व-कब्जे वाला घर माना जा सकता है।

8. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए कटौती

धारा 80सी के तहत, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए कटौती का भी दावा किया जा सकता है, लेकिन केवल 1.5 लाख रुपये तक। हालाँकि, यह केवल उस वर्ष में काटा जा सकता है जिस वर्ष ये लागतें खर्च की गई हैं।

होम लोन पर कर लाभ का दावा कैसे करें?

होम लोन के लिए टैक्स ब्रेक प्राप्त करना आसान है। टैक्स कटौती पाने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे:

  • कर कटौती का पता लगाएं जिसे लिया जा सकता है।
  • सुनिश्चित करें कि घर आपके नाम पर है या आप ऋण पर सह-हस्ताक्षरकर्ता हैं।
  • अपने नियोक्ता को अपना होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र भेजें, ताकि स्रोत पर आपकी कर कटौती को समायोजित किया जा सके।
  • अगर आप ऊपर दिए गए स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको अपना टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल करना होगा।
  • अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो आपको ये दस्तावेज कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। यदि भविष्य में आईटी विभाग प्रश्न पूछता है तो बस उन्हें संभाल कर रखें।

Home Loan Tax Calculator

होम लोन पर कर लाभ की गणना

होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स का पता लगाने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है। अपने गृह ऋण के बारे में जानकारी दर्ज करें और “गणना करें” पर क्लिक करें। एक विस्तृत तालिका दिखाई देगी। अधिकांश समय, आपको यह जानना होगा:

  • Loan amount
  • Tenure
  • Rate of interest
  • Loan start date
  • Gross annual income
  • 80C/D. Current deduction under.

भले ही एक होम लोन में पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, तो यह आपके वित्त को बहुत आसान बना सकता है और करों पर सबसे अधिक बचत करने में आपकी मदद कर सकता है।

FAQs:

अपने होम लोन पर टैक्स में छूट किसे मिल सकती है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24, 80C और 80EEA के तहत, एक व्यक्ति जिसने अपने लिए एक नया घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए होम लोन लिया है, उस ऋण पर कर छूट प्राप्त कर सकता है। यदि आप घर के मालिक हैं या किसी और के साथ सह-उधार लेते हैं तो आपको टैक्स ब्रेक भी मिल सकता है।

क्या मुझे दोस्तों से उधार लिए गए पैसे के लिए टैक्स ब्रेक मिल सकता है?

home loan

धारा 24 के तहत, आप केवल भुगतान किए गए ब्याज (बी) के लिए कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके मित्र को आपको एक प्रमाणपत्र देना होगा और आपको ऋण से मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा।

अगर मैं एक घर बनाने जा रहा हूं और फिर उसे कुछ सालों में बेच दूं, तो क्या मुझे टैक्स छूट मिल सकती है?

Home Loan

यदि आप इसे खरीदने के 5 साल के अंदर-अंदर संपत्ति बेचते हैं, तो आपके द्वारा पहले से दावा की गई कोई भी कर कटौती वापस ले ली जाएगी। लेकिन भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट वैसी ही रहेगी।

क्या मुझे होम लोन के चुकाए गए मूलधन पर टैक्स छूट मिल सकती है?

SBI Home Loan

हां, धारा 80सी के तहत, आप होम लोन के मूलधन की राशि पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान आपने किया है।

होम लोन पर मैंने जो ब्याज चुकाया है, उसके लिए मैं अपने टैक्स बिल से कितनी कटौती कर सकता हूं?

HOME LOAN BAJAJ

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत, एक व्यक्ति अपने होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए अपने करों से रु. 2 लाख तक की कटौती कर सकता है।
अगर आप 5 साल के भीतर अपना घर बना लेते हैं तो आपको यह कटौती मिल सकती है। यदि इसमें 5 वर्ष से अधिक समय लगता है, तो आप केवल 30,000 रुपये ही प्राप्त कर सकते हैं।

क्या पति या पत्नी के लिए एक साथ घर खरीदने पर उनकी आय पर कर छूट प्राप्त करना संभव है?

SBI Home Loan

अगर पति या पत्नी सह-मालिक हैं, तो वे टैक्स ब्रेक का दावा भी कर सकते हैं। जॉइंट लोन के मामले में, दोनों पक्ष लोन राशि के अपने उचित हिस्से के हकदार हो सकते हैं।

How much tax benefit on home loan?

 होम लोन धारा 80c के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। यदि आप घर होम लोन पर खरीदते हैं तो आपको कई टैक्स फायदे मिलते हैं। जो कि आपके टैक्स को काफी कम कार सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी बहुत-सी ऐसी योजना हैं जो आपके होम लोन टैक्स को कम करती हैं।

Home loan tax rules बताइये?

SBI Home Loan

आप आयकर अधिनियम की धारा 24 (B) के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं, self occupied property के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम ₹2 लाख तक।
होम लोन की मूल राशि का पुनर्भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है, प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक।

Home loan tax calculation example बताइये?

HOME LOAN BAJAJ

एक सरल उदाहरण के रूप में, मान लें कि आपने एक होम लोन लिया है जिसकी ब्याज दर सालाना 10% है और आपने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2 लाख का ब्याज चुकाया है। इस स्थिति में, आपको ₹2 लाख का ब्याज का कर लाभ प्राप्त हो सकता है।
यह उदाहरण देखते हुए, यदि आपकी आयकर दर 20% है, तो आपको ब्याज पर कर भर्ती का लाभ ₹40,000 (20% का 2 लाख) मिलेगा।

Home loan tax benefit for salaried employees?

Home Loan

Pre-EMI यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो कि इमारत के निर्माण अवधि के दौरान चुकाई जाती है, का कर लाभ उपलब्ध नहीं होता है। कर लाभ केवल निर्माण के पश्चात प्रारंभिक EMI पेमेंट के रूप में भुगतान किए जाने वाले प्रमुख ब्याज पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

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